भीलवाड़ा

अपहरण कर वसूली फिरौती, चार दोषियों को उम्रकैद

विशिष्ठ न्यायालय (अजा-जजा मामलात) ने जयपुर के चार साथियों को धमका कर भीलवाड़ा में बंधक बनाकर लाखों रुपए की फिरौती वसूलने के तीन साल पुराने मामले में बुधवार को चार जनों को दोषी माना।

भीलवाड़ाAug 18, 2021 / 10:55 pm

Akash Mathur

Kidnapping and recovery ransom, life imprisonment to four convicts

भीलवाड़ा. विशिष्ठ न्यायालय (अजा-जजा मामलात) ने जयपुर के चार साथियों को धमका कर भीलवाड़ा में बंधक बनाकर लाखों रुपए की फिरौती वसूलने के तीन साल पुराने मामले में बुधवार को चार जनों को दोषी माना। न्यायाधीश राजीव चौधरी ने चारों को आजीवन कारावास और ३१,५०० रुपए जुर्माने से दण्डित किया। वहीं एक अभियुक्त को पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार २४ जुलाई २०१८ को जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के गोविंद नगर पूर्व निवासी अनिल कुमार शर्मा ने पुर थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि वो तीन साथियों के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे। भीलवाड़ा में पुर बाइपास के निकट रात में उनकी कार के आगे अन्य कार में आए चार बदमाशों ने गाड़ी लगाकर रोक लिया। पिस्टल और देशी कट्टे से धमका कर बंधक बना लिया और नया पटेलनगर के एक मकान में बंधक बनाकर रखा। वहां फिरौती के चार लाख रुपए मांगे। तीनों साथियों की जेब से २७ हजार नकद, सोने की चेन, लॉकेट, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व ड्राईविंग लाइसेंस निकाल लिया। इस दौरान परिवादी और एक अन्य साथी को एटीएम पर ले गए। वहां जबरन पिन नम्बर पूछकर अलग-अलग एटीएम से ५० हजार रुपए निकाल लिए।
सवा दो लाख जयपुर में दिलवाए
इसके बाद भी आरोपी नहीं माने। उन्होंने सवा दो लाख रुपए जयपुर में परिचित से फिरौती के लिए फोन करवाया। बीमारी का बहाना कर परिवादी ने राशि मांगी। इसी राशि को आरोपियों ने जयपुर में ही एक व्यक्ति को दिलवाई। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद आरोपी रोड पर छोड़कर भाग गए। पीडि़तों ने पुर थाने पहुंच आपबीती बताई।
इनको सुनाई सजा
अदालत ने अपहरण कर फिरौती वसूलने और लूट के आरोप में ललावता बांसेड़ी खुर्द, सीकर निवासी गजेन्द्रसिंह शेखावत, गढ़ी खानपुर सीकर निवासी जगवीरसिंह शेखावत, सेफ्टों की ढाणी, रेनवाल जयपुर निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी जाट तथा नयावास दूदवा, सीकर निवासी सम्पतसिंह शेखावत को उम्रकैद तथा ठिकरिया बालाजी, सीकर निवासी कुनालसिंह तंवर को फिरौती की राशि वसूलने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई। विशिष्ठ लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने अभियुक्तों के खिलाफ १२ गवाह और १८ दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया।

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