नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर को छह जुलाई को एपीओ करने के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने बुधवार को रोक लगा दी थी । माथुर आदेश लेकर न्यास पहुंचे, लेकिन कार्य वाहक सचिव महिपाल सिंह ने माथुर की ज्वाइनिंग नहीं ली और आदेश की पत्रावली कलक्ट्रेट के उप विधि परामर्शदात्री को विधिक राय के लिए फाइल भिजवा दी, लेकिन उप विधि परामर्शदात्री ने निर्णय न्यास सचिव पर ही छोड़ दिया। इसके बाद न्यास सचिव ने इस मामले में फाइल मार्ग दर्शन के लिए जयपुर यूडीएच भिजवा दी। न्यास सचिव की तरफ से ज्वाइंनिग नहीं मिलने पर माथुर ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कार्यभार संभालने का प्रार्थना पेश कर स्वयं ही कार्यभार संभाल लिया।