स्थाई लोक अदालत ने बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद चेक अनादरित करने के मामले में पुर रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक को फटकार लगाते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व सदस्य प्रहलादराय व्यास तथा वंदना चौखड़ा ने इस सम्बंध में आदेश पारित कर बैंक के कृत्य को आपत्तिजनक व निंदनीय करार दिया।
READ: राजस्थान के इस शहर की आवासीय कॉलोनी में चल रहा था गैर कानूनी धंधा, पुलिस ने दबिश देकर सात जनों को धरा परिवादी अधिवक्ता रवि डांगी ने परिवाद में आरोप लगाया कि उनका आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग खाता है। डांगी ने स्वास्तिका लिमिटेड को 1 लाख 6 हजार 850 रुपए का चेक जारी किया। स्वास्तिका लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक पुर रोड पर चेक लगाया। खाते में राशि होने के बावजूद चेक को अनादरित कर दिया। इस कृत्य के लिए बैंक प्रबंधकों ने माफी मांगी। अदालत ने बैंक को गलती के लिए परिवादी को 50 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।
PIC : बजरी से भरे ट्रैक्टर ने युवक को कुचला, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन जलापूर्ति में निकले तीन सपोले बागोर. कस्बे में शनिवार को पहली बार हुई पानी की सप्लाई के दौरान चार मोहल्लों सहित एक ही घर में एकसाथ तीन सपोले निकलने से ग्रामीणों में भय है वहीं चम्बल के पानी मे निकले सपौले ग्रामीणों में कौतूहल का विषय भी बना रहा। इसको लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग को भी अवगत कराया।
ग्रामीणों ने बताया कि बागोर कस्बे में पहली बार चम्बल के पानी की जलापूर्ति शनिवार को हुई। इस जलापूर्ति के दौरान कस्बे के कीरो के मोहल्ले, कुम्हारों के मोहल्ले, रेगरान मोहल्ले व माली मोहल्ले में पानी में सपोले निकले। कीरो के मोहल्ले में एक घर में एकसाथ तीन सपोलों का पानी सप्लाई में निकलना दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। जबकि चम्बल पानी सप्लाई से पूर्व टंकी व पाइप लाइन की वासिंग की गई थी। कस्बे में कई बार जलापूर्ति के दौरान सपौले निकल चुके हैं।