
Senior lecturers will be in schools, preparations for amendment in service rules
Bhilwara news : शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं पदोन्नति का लाभ देने के लिए अब वरिष्ठ व्याख्याताओं के नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। अब राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन के लिए उप शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 1 ने निदेशालय से प्रस्ताव मांगे है। कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 में व्याख्याताओं को पदोन्नत करने के लिए उप प्राचार्या के पद सृजित किए थे। इसे भाजपा सरकार बनने के बाद समाप्त कर डाइंग केडर घोषित कर दिया था। ऐसे में 1 अप्रेल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में वर्ष 2025-26 की व्याख्याताओं की डीपीसी में उन्हें अगला पद वरिष्ठ व्याख्याता का मिल सकेगा।
पदोन्नति से ही भरेंगे वरिष्ठ व्याख्याताके पद
नियमों संशोधन के बाद शिक्षा विभाग में कार्यरत व्याख्याताओं की अगली पदोन्नति वरिष्ठ व्याख्याता के पदों पर होगी। इनका वेतन निर्धारण एल 14 में होगा। ये सभी पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाएंगे। यानी इन पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी। वरिष्ठ व्याख्याता के पदों पर तीन वर्ष व्याख्याता के पद पर कार्यरत कार्मिक पदोन्नति के पात्र होंगे। इसके बाद वरिष्ठ व्याख्याता की पदोन्नति प्राचार्य के रूप में होगी।
रिक्त होने पर प्राचार्य का चार्ज
उप प्राचार्य पद समाप्त होने से भविष्य में प्राचार्य का पद रिक्त वाले स्कूल में वरिष्ठ व्याख्याता को प्राचार्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा। उसे विषय के शिक्षण के साथ स्कूल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी देखना होगा।
Published on:
02 Apr 2025 10:23 am
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