ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने प्रदेश की सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिए आदेश में कहा कि दो तरह से आवेदन लिए जाएंगे। वंचित परिवार खुद आवास प्लस ऐप से आवेदन कर सकता हैं। पंचायत की ओर से नियुक्त सर्वेयर वंचित परिवारों की पहचान कर उनके आवेदन लेंगे। पात्र परिवार के मोबाइल से ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे और एप में फेस रीडिंग व आधार से सत्यापन कराना होगा।
खुद कर सकेंगे आवेदन आदेश के अनुसार, लाभार्थी को आवेदन के लिए आवास प्लस एप पर सर्वे में आधार नंबर देना होगा। आधार के अनुसार फेस केवाईसी होगी। सर्वे में परिवार के सभी सदस्यों के आधार, जॉब कार्ड, बैंक खाता पासबुक की आवश्यकता होगी। परिवार का कोई सदस्य लाभार्थी के रूप में चयनित होगा। महिला सदस्य होने पर उन्हें लाभार्थी बनाएंगे। महिला नहीं होने पर अन्य सदस्य लाभार्थी बनेंगे। खुद पात्र परिवार की ओर से किए सर्वे के दौरान वर्तमान आवास व नए बनाए जाने वाले की जगह की जिओ टैगिंग की जाएगी तथा लाभार्थी के किए गए सर्वे के सबमिट होने के बाद पंचायत के तय सर्वेयर मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। आवेदन के साथ दिए दस्तावेज दिखाने होंगे।
2018 में वंचित परिवार भी होंगे लाभान्वित वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखने वाले परिवारों के मुखिया की 24 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी, लेकिन इनमें अंग्रेजी में विकल्प होने एवं आनन फानन में जानकारी भरने के चलते कई बिन्दुओं में गलत विकल्प फीड हो जाने से हजारों पात्र परिवार ऑटो रिजेक्ट होकर योजना से बाहर हो गए थे। हालांकि पंचायतों ने अपनी गलती सुधारकर दुबारा सूचियां बनाकर भेजी, लेकिन केन्द्र सरकार ने इन्हें शामिल नहीं किया। ऐसे परिवारों को सरकार के इन नए आदेशों में छत का लाभ मिलेगा।