श्रम विभाग के अनुसार योजना में यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है व दुर्घटना का शिकार होता है। मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक दिव्यांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपए का बीमा मिलेगा। आंशिक रूप से शारीरिक दिव्यांगता होने पर एक लाख रुपए के लिए पात्र होगा। ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा । वे कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी ,कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
इस संबंध में कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीयन, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व मोबाइल के साथ स्वयं अपने स्तर से स्वयं मोबाइल व नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र ई-मित्र से नि:शुल्क पंजीयन करा सकते है। श्रमिक स्वयं ऑनलाईन register. eshram. gov. in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। ईपीएफओ, ईएसआईसी का लाभ लेने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। पीएम श्रम नोडल अधिकारी ने बताया कि श्रमिक भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीयन करवाए। योजना में असंगठित क्षेत्र के जैसे कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी आदि असंगठित कामगारों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। पीएम श्रम योजना में पंजीयन नजदीकी सीएससी व ई-मित्र के माध्यम से किया जाएगा।