भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में इस योजना के तहत कुछ किसानों को ही राशि स्वीकृत हुई है। प्रदेश में करीब 150 किसानों को योजना का लाभ मिल पाया है। भीलवाड़ा जिले में दो लाख से ज्यादा और प्रदेश में 28 लाख से ज्यादा किसान हैं।
तीन किस्तों में मिलना था ऋण योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का ऋण तीन किस्तों में दिया जाना था। ऋण चुकाने की अवधि 15 साल तय है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज पर पांच प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान है। पात्र किसान को महज छह प्रतिशत पर मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाना था।
यह किसान ही पात्र सहकार ग्राम आवास योजना में आवेदन करने के लिए केवल भूमिधारक किसान ही पात्र होंगे। किसान के पास खेती योग्य खुद की भूमि होनी चाहिए। उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदन के लिए नजदीकी बैंक में जाना होगा। किसानों को ऋण चुकाने के लिए भी 15 साल दिए जाते हैं। इसके लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को 73 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य दिया गया है।
पांच फीसदी ब्याज अनुदान, 50 लाख तक लोन केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्धक के अनुसार सहकार ग्राम आवास योजना के तहत राज्य सरकार सहकारी बैंक के माध्यम से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ किसानों को अपने खेत में मकान बनाने के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण देती है। किसान दो लाख रुपए तक का ऋण मकान के नवीनीकरण के लिए भी ले सकते हैं। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद किसानों को पक्के मकानों की सुविधा मुहैया कराना है।