भीलवाड़ा

Bhilwara Murder: कब्र से निकलवाया पत्नी का शव, हत्या का खुला राज, अब पति को हुई उम्रकैद; दोस्त भी निकला दोषी

Rajasthan Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पत्नी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने अब पति और उसके दोस्त सजा सुनाई है। इस मामले में कब्र से शव निकाले के बाद हत्या का राज खुला।

भीलवाड़ाJan 29, 2025 / 02:03 pm

Anil Prajapat

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा। अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात) ने महिला की हत्या कर सबूत नष्ट करने के दो साल पुराने मामले में मंगलवार को मृतका के पति समेत दो जनों को दोषी माना।
अदालत ने पति को हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में उम्रकैद सुनाई। वहीं अभियुक्त के साथी को सबूत नष्ट करने के मामले में सात साल की सजा के आदेश दिए। दोनों पर जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वालों में मृतक का पति पटियाला (पंजाब) हाल 29 मील चौराहा गुलाबपुरा निवासी गौरू उर्फ अनवर खान मेरासी व गौरू का साथी गुलाबपुरा निवासी भैरू मिरासी है।

ये है मामला

प्रकरण के अनुसार 11 दिसम्बर 2021 को सांड (बीगोद) हाल भदाली खेड़ा निवासी लाला मेरासी ने गुलाबपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि बेटी सकीना का विवाह अभियुक्त गौरू से हुआ। गौरू चण्डीगढ़ में मजदूरी करता था जबकि सकीना गुलाबपुरा में रहती थी। परिवादी ने आरोप लगाया कि सकीना को दहेज में 50 हजार रुपए देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर सकीना भदाली खेड़ा पीहर आ गई। कुछ दिनों बाद दामाद गौरू सकीना को कमालपुरा में धोक देने के बहाने से पीहर से ले गया।
10 दिसम्बर 2021 को परिवादी लाला को बेटी के मौत की खबर मिली। परिवादी पत्नी के साथ गुलाबपुरा पहुंचे तो संतोषजन जवाब नहीं मिला। बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाया। ससुराल वालों ने उसे दफना दिया। बाद में पता चला कि सकीना की हत्या हुई या दुर्घटना हुई। घर के आसपास खून पड़ा था। इस पर पोस्टमार्टम के लिए एसडीएम के यहां प्रार्थना पत्र लगाया।

पुलिस की मौजूदगी में निकाला शव

पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्र से शव निकाल कर पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के सिर के पीछे चोट के निशान मिले। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि गौरू ने सकीना की हत्या कर दी। सबूत नष्ट करने के लिए आनन-फानन में उसे दफना दिया। इसमें गौरू का साथ दोस्त भैरू मेरासी ने दिया।
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दो आरोपियों को अब मिली सजा

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने अभियुक्तों के खिलाफ 20 गवाह और 49 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने गौरू को आजीवन करावास और पचास हजार रुपए जुर्माना तथा सबूत नष्ट करने पर भैरू को सात साल की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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