भिलाई

दुष्कर्म पीडि़ता नाबालिग ने हाईकोर्ट से मांगी गर्भपात की अनुमति

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक विशेष तरह का मामला सामने आया है। यह संभवत: बालोद जिले और छत्तीसगढ़ का पहला मामला है जिसमें दुष्कर्म पीडि़त नाबालिग लड़की ने न्यायालय से गर्भपात की इच्छा जाहिर की है।

भिलाईMar 18, 2020 / 10:07 pm

Satya Narayan Shukla

दुष्कर्म पीडि़ता नाबालिग ने हाईकोर्ट से मांगी गर्भपात की अनुमति

भिलाई/बिलासपुर@Patrika. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक विशेष तरह का मामला सामने आया है। यह संभवत: बालोद जिले और छत्तीसगढ़ का पहला मामला है जिसमें दुष्कर्म पीडि़त नाबालिग लड़की ने न्यायालय से गर्भपात की इच्छा जाहिर की है।
कोर्ट की ओर से मेडिकल एक्सपर्ट से जांच करवाकर रिपोर्ट मांगी गई थी

जानकारी के अनुसार एक 11 वर्षीय दुष्कर्म पीडि़ता व उसके अभिभावक ने हाईकोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पीडिता को 27 हफ्ते की गर्भवती है। ऐसे में कोर्ट की ओर से मेडिकल एक्सपर्ट से जांच करवाकर रिपोर्ट मांगी गई थी। 18 मार्च को इस संबंध में रिपोर्ट पेश किया गया जिसमें ये कहा गया कि निर्धारित गर्भपात के लिए 20 सप्ताह की समय सीमा से काफी अधिक होने के कारण गर्भ को जारी रखने एवं गर्भपात कराये जाने, दोनों ही अवस्था में जान के जोखिम की संभावना रहेगी।
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आजीवन उन दोनों की जिम्मेदारी का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा
फि र भी कोर्ट के निर्देश एवं बच्ची के अभिभावक के सहमति से गर्भपात करवाया जा सकता है। दूसरी ओर शासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पीडि़ता मां एवं उसके संतान के गहन चिकित्सा, समस्त देखरेख एवं व्यय की जिम्मेदारी शासन की रहेगी एवं आजीवन उन दोनों की जिम्मेदारी का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसला गुरुवार को आने की उम्मीद है।
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