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नोटिस भी जारी किया गया था। गौरव पेट्रोल पंप का प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अब तक 16,36,934 रुपए बकाया है। बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया गया।
जारी किया कुर्की वारंट
निगम आयुक्त बजरंग दुबे के संज्ञान में जैसे ही आया कि प्रॉपर्टी टैक्स लंबे वक्त से जमा नहीं किया जा रहा है, तब उन्होने नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी कर
पेट्रोल पंप को सील करने का आदेश दिया। आदेश के परिपालन में जोन राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी ने अपने दल के साथ गौरव पेट्रोल पंप पहुंच कर कार्रवाई की।
निगम के दल को देखकर मौजूद लोगों ने मोहलत मांगना शुरू कर दिया। कार्रवाई करने पहुंचे दल ने आयुक्त के आदेश का परिपालन करते हुए हुआ गौरव पेट्रोल पंप पर नगर निगम का विधिवत ताला चपड़ा लगाकर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की।