scriptCG Rape Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी देने लगा जान से मारने की धमकी | Minor student raped on the pretext of marriage, accused started threatening to kill | Patrika News
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CG Rape Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी देने लगा जान से मारने की धमकी

CG Rape Case: नाबालिग छात्रा से शादी करने का प्रलोभन देकर बलात्कार करने वाले गंजपारा धमधा निवासी दानेश्वर उर्फ दानू पिता महेंद्र भोई (23 साल) को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई।

भिलाईNov 11, 2024 / 11:41 am

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CG Crime News
CG Rape Case: दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से शादी करने का प्रलोभन देकर बलात्कार करने वाले गंजपारा धमधा निवासी दानेश्वर उर्फ दानू पिता महेंद्र भोई (23 साल) को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ एफटीसी) संगीता नवीन तिवारी ने सुनाया।
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प्रकरण के मुताबिक अभियुक्त ने 16 साल से कम उम्र की छात्रा से जान पहचान कर उसे अपने झांसे में लिया। किशोरी दुर्ग से अपनी बुआ के घर धमधा गई थी तब दानू से जान पहचान हुई थी। फिर वह मिलने के बुलाने लगा। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को अभियुक्त ने किशोरी को शाम 7.30 बजे राजेंद्र पार्क दुर्ग में बुलाया। पार्क के सुनसान कोने में लेजाकर उसे हवस का शिकार बनाया। उससे शादी करने का वादा किया। किशोरी उसके झांसे में आ गई।
इसके बाद उसने कई बार संबंध स्थापित किया। इससे किशोरी गर्भवती हो गई। 19 मार्च 2023 को अभियुक्त ने उसे फिर राजेंद्र पार्क में बुलाया। तब किशोरी ने उससे पूछा कि वह गर्भवती हो गई शादी कब करोगे। इसके बाद अभियुक्त के तेवर बदल गए। कहा शादी करूंगा लेकिन अभी किसी को बताना मत। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण किशोरी ने किसी को नहीं बताया। जब पेट दिखने लगा तब उसकी मां को शक हुआ। पूछने पर किशोरी ने पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी। उसके बाद पद्मनाभपुर थाना दुर्ग में एफआईआर दर्ज कराया गया।
पुलिस ने मामले की विवेचना की। धारा 376 (बी) 506 बी पाक्सो अक्ट की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज कर अभियुक्त को गिरतार किया और जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक कसार ने बताया कि सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल कैद से दंडित किया।

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