कटाई का पैसा नहीं दिया तो जान से मार डाला, फिर… नदी किनारे लाश के साथ किया गंदा काम
किशोरी दुकान जाने के लिए निकली थी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तब परिजनों ने खोजबीन की। रिश्तेदारों के यहां पता लगाया। पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलगांव पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पतासाजी की। जांच में आरोपी के बारे में पता चला। वह किशोरी के साथ रायगढ़ में था। पुलिस रायगढ़ से किशोरी के लेकर लौटी और युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3), 496 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया। दोष साबित होने पर न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया।