छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने बताया कि शारदा पारा आवासीय योजना को लेकर हाईकोर्ट, बिलासपुर ने भूखंडधारियों के पक्ष में फैसला दिया है। हाईकोर्ट, बिलासपुर न्यायाधीश बीनू दत्त गुरु ने 15 अक्टूबर 2024 को नगर निगम भिलाई व नगरीय प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी को आदेश दिया कि निर्णय की प्रतिलिपि मिलने के 2 महीने के अंदर हितग्राहियों की मांगी गई मूलभूत सुविधा व पट्टे का नवीनीकरण किया जाए। वे अब हितग्राहियों को लेकर नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए निगम जाएंगे।
भिलाई•Nov 04, 2024 / 09:10 pm•
Abdul Salam
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