इनका निलंबन सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित एवं शासकीय सेवा आचरण के विरुद्ध होने पर किया गया। डीईओ ने बताया कि उन्होंने प्राचार्य को बाबू के खिलाफ पुलिस में एफआइआर कराने के भी निर्देश दिए हैं। निलंबन के दौरान बाबू अमित कुमार का मुख्यालय बीईओ कार्यालय धमधा रहेगा। (Bhilai crime news)
दुर्ग. संपूर्ण राशि जमा कराने के बाद फ्लैट का पजेशन नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने रजत बिल्डर के अंजय सुराना को दोषी ठहराया है। फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने अंजय सुराना को आदेश दिया है कि वह एक माह के भीतर वह फ्लैट क ा पजेशन परिवादी मलाजखण्ड मध्यप्रेदश के परमजीत सिंह (62) को दे। मानसिक कष्ट के लिए 1 लाख हर्जाना और वाद व्यय के रुप में 5 हजार अलग से दे। (Bhilai crime news)
परिवादी परमजीत सिंह ने फोरम को बताया कि वह रिटायरमेंट के बाद दुर्ग में स्थाई रूप से रहना चाहता था। रजत बिल्डर के कर्मचारियों ने फ्लैट के प्रचार प्रसार के लिए मलाजखण्ड तक पहुंचे थे। उनकी बातों में विश्वास करके 11 दिसंबर 2013 को 51 हजार देकर 3 बीएचके फ्लैट बुक कराया। इसके बाद अलग अलग तिथि में कुल 28.73 लाख जमा किया। संपूर्ण राशि जमा होने के बाद बिल्डर ने रजिस्ट्री तो कराई लेकिन फ्लैट उसे अब तक हैंडओवर नहीं किया।
जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस तामिल भी हुआ, लेकिन वह निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं हुआ। एक पक्षीय फैसले में फोरम ने कहा कि कोईभी व्यक्ति जब मकान बनाता है या खरीदता हो तो वह कई तरह के सपने संजोता है। सपने को पूरा करने जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के बाद ऋण भी लेता है। ऐसी स्थिति में जब समय पर मकान नहीं मिले तो मानसिक कष्ट होना स्वभाविक है। (Bhilai crime news)