भिलाई

भिलाई के सूर्या मॉल को 29.86 लाख जमा करने निगम ने भेजा नोटिस, भुगतान नहीं किया तो होगी कुर्की

संपत्ति की स्व-निर्धारण विवरणी में गलत जानकारी देने के लिए भिलाई नगर निगम प्रशासन ने सूर्या ट्रेजर आइलैंड के संचालक को 29 लाख 86 हजार 749 रुपए भुगतान करने का नोटिस भेजा है।

भिलाईOct 29, 2020 / 01:33 pm

Dakshi Sahu

भिलाई के सूर्या मॉल को 29.86 लाख जमा करने निगम ने भेजा नोटिस, भुगतान नहीं किया तो होगी कुर्की

भिलाई. संपत्ति की स्व-निर्धारण विवरणी में गलत जानकारी देने के लिए भिलाई नगर निगम प्रशासन ने सूर्या ट्रेजर आइलैंड के संचालक को 29 लाख 86 हजार 749 रुपए भुगतान करने का नोटिस भेजा है। निर्धारित समय में राशि भुगतान नहीं करने पर निगम ने अधिनियम की धारा 175 के तहत कुर्की की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सूर्या ट्रेजर आइलैंड की स्व विवरणी की जांच के तीन सदस्यीय टीम गठित की थी। जांच में स्व विवरणी असत्य और काफी अंतर पाया गया। जांच अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए निगम ने 29 लाख 86 हजार 749 रुपए का नोटिस भुगतान करने सूर्या ट्रेजर आईलैंड के प्रबंधक को नोटिस भेजा है।
उल्लेखनीय है कि संपत्तिकर दाता स्व विवरणी के माध्यम से अपनी संपत्ति की जानकारी स्वयं देता है। इसके आधार पर संपत्तिकर की राशि जमा की जाती है। निगम क्षेत्र में समय-समय पर स्व विवरणी की रेंडम जांच की जाती है। 30 जुलाई 2020 को उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने सूर्या मॉल की स्व विवरणी की सत्यता जांच करते हुए माप एवं गणना सहित प्रतिवेदन देने के लिए सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे को पत्र प्रेषित किया था। भवन के पूरे मंजिलों का स्वीकृत मानचित्र के आधार पर सत्यापन करने के बाद स्व विवरणी की राशि की गणना की सत्यता जांच मौके पर पहुंचकर निगम की टीम ने की थी। स्व विवरणी में अंतर पाए जाने के बाद अब राशि के भुगतान के लिए निगम ने सूर्या मॉल के संचालक को नोटिस भेज दिया है।
राशि भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई करेगा निगम
भुगतान की राशि जमा करने के लिए नोटिस देने के बाद भी यदि निर्धारित समय अवधि में सूर्या मॉल प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 175 के अधीन बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरी ने प्रबंधन को नोटिस दिया है।
परीक्षण में पाया गया अंतर
जांच में बेसमेंट, लेंटर की छत, सीमेंट की चादर, टाइल्स, सभी तलों का निरीक्षण किया गया। सूर्या मॉल द्वारा प्रस्तुत की गई स्व विवरणी की राशि में 4,89, 631 रुपए का अंतर पाया गया। पहले सूर्या ट्रेजर आईलैंड द्वारा संपत्ति कर की राशि 4, 19, 9753 रुपए दी जाती रही है। परंतु अब अंतर की राशि के साथ प्रतिवर्ष 46 लाख 89 हजार 384 देना होगा। अंतर की राशि की 5 गुना 24 लाख 48 हजार 155 रुपए भी प्रबंधन को जमा करना होगा। इसके साथ ही शिक्षा उपकर अंतर की राशि 48,963 रुपए देना होगा। इस प्रकार कुल 29 लाख 86 हजार 749 रुपए का भुगतान निगम को सूर्या मॉल प्रबंधन द्वारा करना होगा।

Hindi News / Bhilai / भिलाई के सूर्या मॉल को 29.86 लाख जमा करने निगम ने भेजा नोटिस, भुगतान नहीं किया तो होगी कुर्की

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.