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शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (ए), 376, 376 (3), 506, 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। मोहन नगर टीआई विजय यादव ने बताया कि चिखली निवासी नरेन्द्र अग्रवाल (33 वर्ष) शादीशुदा है। पह सुपेला थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 वीं कक्षा की 13 साल की नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर अपनी बाइक में बैठा लिया। यह भी पढ़ें