भटिंडा

राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का कोई फैसला नहीं लिया

शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि स्कूलों को खोलने सम्बन्धी आखिरी फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से विद्यार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी सभी एहतियात की समीक्षा के बाद लिया जायेगा।

भटिंडाOct 07, 2020 / 09:14 pm

Bhanu Pratap

पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सींगला

चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने आज स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार की तरफ से स्कूल खोलने सम्बन्धी अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने सम्बन्धित गृह विभाग से प्राप्त पत्र के जवाब में अपने सुझाव दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्कूलों को खोलने सम्बन्धी आखिरी फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से विद्यार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी सभी एहतियात की समीक्षा के बाद लिया जायेगा।
रिपोर्ट ली जा रही
यहाँ जारी बयान में सिंगला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब के गृह मामले और न्याय विभाग के द्वारा 15 अक्तूबर, 2020 से स्कूलों में कुछ गतिविधियों को फिर खोलने सम्बन्धी मांगीं टिप्पणियों के जवाब में स्कूल शिक्षा सचिव ने बताया है कि स्कूल भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार ही खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों को फिर खोलने सम्बन्धी हिदायतें जारी कर दी गई हैं और राज्यों से रोज़मर्रा के आधार पर रिपोर्टें ली जा रही हैं।
सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी तीन घंटे के लिए बुलाए जा सकते
शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मामलों और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में स्कूल खोलने की स्थिति के दौरान विचारी जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) संबंधी अवगत करवा दिया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्कूल सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और केवल तीन घंटों के लिए खोले जा सकते हैं। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, वहाँ अध्यापकों को तीन घंटों के लिए दो शिफ्ट्स में बुलाया जा सकता है।
ये सुरक्षा उपाय करने हैं

स्कूल खोलने के समय सभी सुरक्षा उपाय की पालना की जायेगी, जैसे- स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों में आपसी दूरी बरकरार रखना, सैनीटाईज़ करना आदि। इसी तरह कक्षाओं में औसतन 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं आएंगे। यह भी सुझाव दिया गया है कि दो विद्यार्थियों को एक ही बेंच पर बैठने की आज्ञा नहीं होगी और दोनों बेंचो के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकोल के अनुसार आपसी दूरी, सैनेटाइजऱ का प्रयोग करना, मास्क पहनना आदि समेत गृह मंत्रालय की सभी शर्तों की सख़्ती से पालना की जाये।

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