एसीबी के सीओ परमेश्वरलाल ने बताया कि परिवादी राजवीर सिंह पुत्र मुरारी लाल जाट निवासी गांव तरगवां भुसावर ने एसीबी चौकी पर परिवाद दिया था। इसमें बताया कि उसकी पत्नी मिथलेश ने मथुरा जिले के मर्गोरा थाने इस साल दहेज प्रकरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा भादसं. की धारा 498ए, 323, 504 व 307 के तहत दर्ज किया था। बाद में परिवादी की पत्नी ने अपने पति राजवीर व ससुरालीजनों के खिलाफ दर्ज कराए मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए एसआई प्रेमपाल सिंह को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद एसआई प्रेमपाल ने 22 जुलाई को उक्त मामले में धारा 307 हटाने व उसके दो भाइयों के नाम प्रकरण से हटाने की एवज में एक लाख रुपए की मांग की। जिस पर एसआई ने दस हजार रुपए पहले ही ले लिए। शेष राशि 90 हजार रुपए उसने 30-30 हजार रुपए तीन किश्तों में मांगी। इस बीच परिवादी ने एसीबी ने शिकायत की। एसआई पहली किश्त लेने उसके गांव पहुंचा और रिश्वत राशि लेकर उसने वर्दी की जेब में रख लिए। इशारा पाकर एसीबी ने कार्रवाई कर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और रिश्वत राशि बरामद कर ली।