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भरतपुर

विवादों से घिरे कामां एएसपी, दर्ज होगी एसीबी में रिपोर्ट

– एसपी को किया हाईकोर्ट में तलब, एएसपी पर आरोप, बार चलाना है तो देनी होगी चौथ वसूली

भरतपुरSep 28, 2024 / 08:10 pm

Meghshyam Parashar

डीग जिले के कामां के कोसी चौराहा निवासी एक व्यक्ति की ओर से हाइकोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद हाईकोर्ट ने कामां एएसपी के खिलाफ एसीबी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक को हाईकोर्ट में तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को कामां थाने में पार्षद धीरज अवस्थी के खिलाफ दर्ज हुई एक एफआइआर के मामले में जज समीर जैन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कामां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मामला दर्ज करने के आदेश देते हुए डीग एसपी को भी दस्तावेजों के साथ 30 सितंबर सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में तलब किया है। हाइकोर्ट ने एएसपी सतीश यादव व कामां थाने के एएसआई जयसिंह को भी नोटिस जारी किया है। पार्षद धीरज अवस्थी की ओर से अधिवक्ता पंकज गुप्ता व नमन यादव के माध्यम से क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर कर उनके खिलाफ कामां थाने में दर्ज की गई एफआइआर 507/2014 को निरस्त किए जाने की हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। पार्षद धीरज अवस्थी ने की याचिका में बताया कि वह कामां कस्बे की कोसी चौराहे पर बीयर बार संचालित करता है। इसका राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस भी मिला हुआ है। वह नियमानुसार अपना व्यवसाय करता है, लेकिन कामां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव की ओर से उनसे हर माह चौथ की मांग की जाती रही है। चौथ नहीं देने पर 15 अगस्त को उनके खिलाफ अवैध रूप से शराब बेचने का मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया, जो कि मनगढंत था। अवस्थी ने याचिका में पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि जिस शराब को बेचने का आरोप लगाया था उस शराब को पुलिस अपनी गाड़ी में लादकर अपने साथ ही लेकर आई थी। शराब को लाने और रखने का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। धीरज अवस्थी की ओर से पुलिस की इस मनगढंत कार्रवाई के पूरे सबूत हाइकोर्ट में पेश किए गए हैं। इन साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन करने के बाद हाई कोर्ट के जज समीर जैन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामां सतीश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही डीग एसपी को दस्तावेजों के साथ 30 सितंबर सुबह दस बजे हाइकोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं। हाइकोर्ट की ओर से एएसपी सतीश यादव व कामां थाने के एएसआई जय सिंह को भी नोटिस जारी किए गए हैं। धीरज अवस्थी ने हाइकोर्ट में दायर की गई याचिका में बताया है कि इससे पहले भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव की ओर से द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए रात्रि करीब 11 बजे मुझे व मेरे भाई अंशुमान अवस्थी को फोन कर घर से बाहर बुलाया और शांतिभंग में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस का कहना है कि बीयर बार चलाना है तो मासिक चौथ वसूली देनी होगी। इसमें आरएसी के पुलिस कांस्टेबलों को भी नामजद किया है।

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