बड़ा सवाल…आखिर कौन दर्ज कराएगा एफआइआर एक दिन पहले यह मामला सामने आने के बाद एसएमई ने संबंधित स्टोन क्रशर को सील करने का दावा किया है, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि जब नियम के अनुसार ऐसा मामला सामने आने पर एफआइआर दर्ज कराया जाता है तो अब इस कार्रवाई को क्यों नहीं किया गया। क्या खुद दोनों ही विभाग दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अब दोनों ही विभाग के अधिकारी चुप्पी क्यों साधकर बैठे हैं। चूंकि अभी तक दोनों ही विभाग यह तक तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर एफआइआर कौन दर्ज कराएगा।
-खनिज विभाग से क्रशरों की सूची आने के बाद उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। पहले चरण में एक अगस्त से 24 अगस्त तक ई-रवन्ना में अंकित विवरण अनुसार अत्यधिक ओवरलोड परिवहन करने वाले 324 से अधिक वाहनों के स्वामियों को नोटिस दिए हैं। प्रत्येक वाहन पर 50 से 60 हजार रुपए का जुर्माना बनता है। इसके साथ ही वाहनों को पोर्टल पर लॉक भी किया जा रहा है। अब 31 अगस्त तक ऐसे सभी वाहनों को नोटिस दिए जाएंगे।
राजेश शर्मा
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
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