पूरा मामला कुछ इस तरह है कि बैतूल जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में साल 2013 में करीब 1.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इस 11 साल पुराने केस में मुलताई के अपर सत्र न्यायालय ने अब फैसला सुनाते हुए विनय कुमार ओझा को 7 साल की सजा सुनाते हुए 14 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। विनय कुमार ओझा पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं।
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विनय कुमार ओझा पर आरोप है कि उन्होंने 34 फर्जी खाते खोलकर धोखाधड़ी कर किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए ऋण को उन खातों में ट्रांसफर कर दिया और फिर फर्जी खातों से करीब 1.25 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस मामले में 3 अन्य आरोपी अभिषेक रत्नम, धनराज और लखनलाल को भी जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बता दें कि साल 2022 में बैतूल पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले में इंदौर से विनय ओझा को गिरफ्तार भी किया था।