बैतूल। कोतवाली के एक जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने प्रेम प्रसंग के मामले में युवती की इएलसी हॉस्टल के कमरे में धारदार हथियार से कई वार कर हत्या कर दी थी।
डीपीओ एमआर खान और एडीपीओ ओपी सूर्यवंशी ने बताया कि ४ सितंबर २०१५ के दोपहर १२.३० बजे कोठीबाजार स्थित इएलसी हॉस्टल के कमरा नंबर २६ मेंं २१ वर्षीय आरती चढ़ोकर निवासी दनोरा की हत्या की गई थी। युवती की बेरहमी से हत्या हुई थी। आरोपी युवक ने बल्लम से युवती के शरीर पर २८-२९ घाव मारे थेे। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। हॉस्टल की वार्डन ने इसकी सूचना हॉस्टल के चपरासी शिवाजी पवार को दी। शिवाजी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया था। पुलिस ने देखा कि हॉस्टल के कमरे में युवती का शव लहूलुहान पड़ा हुआ था। युवती के गले और शरीर के अन्य भागों में घाव के कई निशान थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कमलेश गावंडे को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने कमलेश पर केस दर्ज किया था। अरोपी ने बल्लम से काटकर युवती की हत्या करना बताया था। आरोपी के कब्जे से हथियार जब्त किया।
आरोपी और युवती को कमरे में देखा था साथ
गवाहों ने भी आरोपी कमलेश को कमरा नंबर २६ में आरती के साथ देखा था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चले प्रकरण में युवती की हत्या करने वाले आरोपी कमलेश को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का कारावास और भुगताया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मृतिका आरती देवराव चढ़ोकार अपनी बहन आयुषी १६ वर्ष और अंकित २० वर्ष व सहेली पूजा के साथ पढ़ाई के लिए विकास नगर बैतूल में गौरीशंकर के मकान में रहती थी।
Hindi News / Betul / इएलसी हॉस्टल में युवती की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास