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Liquor shops Closed: छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी शराब दुकान, आदेश जारी…

Liquor shops Closed: जिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।

बेमेतराSep 26, 2024 / 04:16 pm

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Liquor Shop Closed
Liquor shops Closed: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने एक पत्र जारी कर 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने आदेशित किया गया।
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
राज्य शासन ने 2 अक्टूबर को गाँधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस की घोषणा की है। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल बार्स और क्लब्स को बंद रखना होगा। इसके साथ ही, इस दिन दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स में मदिरा की बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

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