बेमेतरा

बिरनपुर कांड के 8 आरोपी दोषमुक्त, जज ने कहा- बिना साक्ष्य के जांच अधिकारी ने आरोप तय किए

Bemetara Biranpur massacre: बिरनपुर हत्याकांड के 8 आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है।

बेमेतराOct 08, 2023 / 12:40 pm

Khyati Parihar

बिरनपुर कांड के 8 आरोपी दोषमुक्त

बेमेतरा। Bemetara Biranpur massacre: बिरनपुर हत्याकांड के 8 आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्याायधीश पंकज कुमार सिन्हा ने विवेचना में की गई उपेक्षा और घोर लापरवाही के लिए अलग से जांच करने और पुलिस अधिकारियों पर की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने कहा है।
पुलिस ने साजा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर में बीते 10 अप्रैल को अजय रजक, प्रवीण कुमार साहू, संदीप साहू, प्रदीप रजक, दिनेश रजक, दुर्गेश वर्मा, मनीष धु्र्वे व शिवा मंडावी पर आगजनी और बलवा का प्रकरण दर्ज किया था। सभी पर ग्राम बिरनपुर में हथियार लेकर नहर किनारे खातून बी के मकान को आग के हवाले कर देने का आरोप था, जिससे पीडि़ता का घरेलू सामान समेत पूरा घर जल (CG Hindi News) गया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायलय में पेश किया। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने प्रकरण पर सुनवाई की। मामले में अभियोजन की ओर से 20 गवाहों के बयान लिए गए, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाते हुए जज सिन्हा ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
यह भी पढ़ें

High Court : पति की पोस्टिंग वाली जगह पर रहने के लिए पत्नी की जिद, क्रूरता नहीं

Bemetra Biranpur Massacre: फैसले में कोर्ट ने कंडिका 21, 22 व 24 में उल्लेख किया कि एसपी कल्याण ऐलेसेला व एएसपी पंकज पटेल के निर्देशन पर प्रकरण के विवेचना अधिकारी भानू प्रताप पटेल ने बिना किसी विधिक साक्ष्य के ही आरोपी तय कर दिए। जांच के दौरान अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की व उनकी लापरवाही पूर्ण जांच के कारण आरोपियों को बहुत दिनों (CG Hindi News) तक पुलिस अभिरक्षा में रहना पड़ा। इस सबंध में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अलग से जांच करने के भी निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें

सावधान…शहर में बिक रहे हैं नकली आरो प्यूरीफायर, पड़ सकते हैं बीमार

Hindi News / Bemetara / बिरनपुर कांड के 8 आरोपी दोषमुक्त, जज ने कहा- बिना साक्ष्य के जांच अधिकारी ने आरोप तय किए

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.