पुलिस ने साजा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर में बीते 10 अप्रैल को अजय रजक, प्रवीण कुमार साहू, संदीप साहू, प्रदीप रजक, दिनेश रजक, दुर्गेश वर्मा, मनीष धु्र्वे व शिवा मंडावी पर आगजनी और बलवा का प्रकरण दर्ज किया था। सभी पर ग्राम बिरनपुर में हथियार लेकर नहर किनारे खातून बी के मकान को आग के हवाले कर देने का आरोप था, जिससे पीडि़ता का घरेलू सामान समेत पूरा घर जल (CG Hindi News) गया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायलय में पेश किया। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने प्रकरण पर सुनवाई की। मामले में अभियोजन की ओर से 20 गवाहों के बयान लिए गए, जिस पर शनिवार को फैसला सुनाते हुए जज सिन्हा ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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