शासन की नई राशन नीति के तहत राशन हितग्राहियों को अब सेल्समैन को आधार नम्बर नहीं देना होगा। इसके स्थान पर हितग्राही के आधार कार्ड के क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाएगा।
बेमेतरा•Nov 08, 2016 / 09:35 am•
Satya Narayan Shukla
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