जंाच पड़ताल के दौरान टीम द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद प्रोपाइटर रूखमणी साहू के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचे जाने की केशमेमो जारी नहीं करने, स्कंध पंजी संधारण नहीं करने पर केंद्र पर यूरिया खाद की जब्ती बनाकर खाद बेचे जाने पर रोक लगाया गया है। संबंधित प्रतिष्ठान के उपर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत् कार्रवाई किया गया।
कृषि विभाग की टीम ने संबलपुर के अन्य सभी निजी कृषि केंद्रों में उर्वरकभण्डारण गोदामों का निरीक्षण करते हुए उन सभी के आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। दुकानदारों को किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक और यूरिया उपलब्ध कराने कहा। साथ ही अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। बता दें कि जिले के किसान लंबे समय से यूरिया की किल्लत और अधिक दाम पर बेचे जाने की शिकायत कर रहे थे। जिसके बाद यह कृषि विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में राकेश कुमार शर्मा, सहायक संचालक कृषि, राकेश कुमार चतुर्वेदी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आरके वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अश्वनी मांडले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहें।