जानकारी के अनुसार 15 अप्रेल 2008 को नगर पालिका सरवाड़ ने आवेदक फारूख सिलावट के पक्ष में 200 रुपए प्रति वर्गगज की दर से भूखण्ड का पट्टा 99 वर्ष की लीज पर जारी किया। उस समय स्थानीय निकाय विभाग को इसकी शिकायत की गई थी। जिस पर कार्यालय उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर ने उक्त अवैध पट्टों को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सरवाड़ को निरस्त करवाने की कार्रवाई कर भूमि को नगरपालिका के कब्जे में लेने के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन विभाग के नोटिस में कहा गया कि पार्षद अतीक तंवर ने पट्टाकर्ता फारूख सिलावट से भूखंड खरीद कर लिया। नगरपालिका के अध्यक्ष व भूमि शाखा के कार्मिक व तत्कालीन अधिकारी की ओर से वर्तमान पार्षद अतीक तंवर को लाभ पहुंचाने की नीयत से अवैध लीज डीड के आधार पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र का नामांतरण किया गया, जो पूर्णत: नियम विरुद्ध है।
नोटिस में बताया गया कि तंवर ने नामांतरण अपने पक्ष में होने के उपरांत
ब्यावर की नगरपालिका सरवाड़ में धारा 69 ए के तहत पट्टा जारी किए जाने के लिए आवेदन किया था। जिस पर नगरपालिका की एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग में आवेदक को फ्री होल्ड पट्टा जारी करने का निर्णय किया। मीटिंग की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से की गई। इस प्रकार उक्त पट्टा वैध नहीं होने की जानकारी होते हुए भी आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से नियम विरूद्ध फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया, जो पूर्णत: अवैध है। जिसके लिए पालिका अध्यक्ष उत्तरदायी है। यह आचरण और व्यवहार नगर पालिका में अध्यक्ष पद की हैसियत का दुरुपयोग एवं कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार तथा पद के अन्यथा दुरूपयोग व प्रतिकूल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में आता है। मामले में 7 दिवस में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
शिकायत के बाद हुई थी जांच
शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी द्वारा जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि राठौड़ ने नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नगर पालिका की भूमि का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर उन्हें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण का मौका दिया गया। मगर उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सरवाड़ एसडीएम गुरुप्रसाद तंवर से मामले की जांच कराई गई, जिसमें उनके विरूद्ध आरोप तय किए गए। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने मामले में सरवाड़ पालिकाध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पद व सदस्यता से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया कि प्रकरण को न्यायिक जांच के लिए विधि अनुभाग को प्रेषित कर दिया गया है। इस मामले में पार्षद अतीक तंवर को भी निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ भी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।