राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले पात्र सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र के लाभार्थियों को अब गेहूं के लिए हर माह राशन दुकानों के बाहर कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। राशन विक्रेता चिन्हित परिवारों को उनके घर जाकर बैग मे गेंहू उपलब्ध कराएगा। गेहूं की होम डिलीवरी पर राशन को प्रति लाभार्थी कमीशन मिलेगा। जिले में करीब 15 हजार 758 ऐसे पात्र परिवार हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे।
एक उचित मूल्य की दुकान पर तय की गई श्रेणी के राशन कार्ड की संख्या एक से दो है तो उन्हें 80 रुपए प्रति राशन कार्ड मानेदय मिलेगा। इसी तरह तीन से पांच राशन कार्ड होने पर दो सौ रुपए मानदेय और 6 से 10 राशन कार्ड होने पर 300 रुपए मानदेय मिलेगा। इसी तरह यदि किसी राशन दुकान पर 10 से ज्यादा राशन कार्ड की संख्या है तो ऐसे डीलर्स को 300 रुपए के साथ 20 रुपए अतिरिक्त मानेदय मिलेगा।
यहां पंचायत समिति के सभागार में जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलरों के साथ बैठक कर ईकेवाईसी तिथि बढ़ाने की जानकारी दी। डीएसओ ने बताया कि ई केवाईसी तिथि 30 जून से बढाकर 15 जुलाई कर दी गई। केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को गेंहू नहीं मिलेगा। राशन डीलरों ने डीलर संघ के अध्यक्ष की अगुवाई में डीएसओ को ज्ञापन देकर उनकी समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। इस मौके पर बहरोड़ प्रवर्तन निरीक्षक विजयपाल, राशन डीलर जिला अध्यक्ष बाबूलाल, कोटपूतली तहसील अध्यक्ष मुकेश गुर्जर सहित विजय रावत, बिरदी सैनी, कृष्ण सैनी, हंसराज, ललित शर्मा, अशोक, सुनील और अन्य राशन डीलर मौजूद रहे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले के ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के अथवा जो नि:शक्त हैं। उनके लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत घर बैठे बैग में गेहूं उपलब्ध कराए जाएंगे।
संदीप माथुर, जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड़