राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को अब 15 जुलाई तक ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी की अन्तिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। जयपुर जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूं लेने के लिए ई-केवाईसी करानी अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 15 जुलाई के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए चौमूं उपखंड क्षेत्र की राशन दुकानों के डीलर को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी है।
इस प्रकार रुकेगा दुरुपयोग
डीएसओ ने बताया कि विभाग की ओर से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिससे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, जिन लोगों ने गलत आधार नबर से अपना नाम जुड़वा लिया ऐसे अपात्र योजना से बाहर होंगे, जिससे अन्य पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है वो ई-केवाईसी का कार्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान पर आधार कार्ड ले जाकर करवा सकता है। जिससे की वह व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं हो।
डीएसओ ने बताया कि विभाग की ओर से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिससे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, जिन लोगों ने गलत आधार नबर से अपना नाम जुड़वा लिया ऐसे अपात्र योजना से बाहर होंगे, जिससे अन्य पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है वो ई-केवाईसी का कार्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान पर आधार कार्ड ले जाकर करवा सकता है। जिससे की वह व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं हो।
पॉस मशीन में किए बदलाव
विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पॉस मशीन में आवश्यक बदलाव किए हैं। जिससे संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने के लिए पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पॉस मशीन के माध्यम से भी कर सकें। डीएसओ ने बताया कि डीलर को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई है। उन्होंने उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पॉस मशीन से पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करें जिससे 15 जुलाई तक यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत हो सके।
विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पॉस मशीन में आवश्यक बदलाव किए हैं। जिससे संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने के लिए पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पॉस मशीन के माध्यम से भी कर सकें। डीएसओ ने बताया कि डीलर को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई है। उन्होंने उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पॉस मशीन से पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करें जिससे 15 जुलाई तक यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत हो सके।