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पतंग उड़ाने से पहले जान लें नियम, 31 जनवरी तक जिला कलक्टर के ये आदेश जारी

प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम को 5 से 7 बजे तक की अवधि में पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धातु मिश्रित व चाइनीज मांजे का निर्माण, भंडारण व विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

बस्सीJan 06, 2025 / 02:31 pm

Akshita Deora

Makar Sankranti 2025: जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर धातु मिश्रित व चाइनीज मांझा का उपयोग, नियंत्रण एवं विक्रय को पूर्णतया निषेध करते हुए सुबह-शाम 2-2 घंटे पतंग बाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किए है।
तहसीलदार अनिता सिंह ने बताया कि जिला कलक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि जयपुर में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातु के मिश्रण से निर्मित तथा चाइनीज मांझा प्रयुक्त किया जाने की संभावना है। जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान माल का नुकसान होना संभव है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने तथा विद्युत प्रवाही होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचाना और विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
साथ ही जिला जयपुर ( पुलिस आयुक्त क्षेत्राधिकार को छोड़कर) की सीमा में प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम को 5 से 7 बजे तक की अवधि में पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार के मांजे का निर्माण, भंडारण व विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
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यह आदेश 3 जनवरी से प्रभावी है जो 31 जनवरी तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। आदेशों का उल्लंघन उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 व भारतीय संहिता 2023 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा। कोटखावदा तहसीलदार ने बताया कि आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

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