जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पचपदरा स्थित 198 खानधारकों को पुन:आवंटन एवं खान के लीज के निष्पादन से पूर्व यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नमक उत्पादकों की ओर से न्यायालय में दायर किए गए समस्त वादों को विड्रो, आपसी सहमति से समझौता कर लिया गया है। साथ ही भविष्य में इस बारे में लीजधारक की ओर से न्यायालय में कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
उनके मुताबिक इन खानों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण से पूर्व राजकीय लवण उद्योग, डीडवाना के समस्त बकाया जमा कराने के बाद अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने एवं पुरानी लंबित सभी प्रकार की लीज निस्तारित, नवीनीकरण संबंधित कार्यवाही राजकीय लवण उद्योग डीडवाना के प्रबंधक की ओर से की जाएगी।
समस्त बकाया राशि करनी होगी जमा जिला कलक्टर ने बताया कि पचपदरा के 198 खानधारकों का अनुबंध नियमानुसार 500 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किया जाएगा। इसका समस्त व्यय लीजधारी को वहन करना होगा। इनके अलावा अन्य खानों के अनुबंध की अवधि 30 सितंबर 2014 को समाप्त होने के कारण आगामी तिथि 1 अक्टूबर 2014 से नया अनुबंध 500 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दस वर्ष के लिए किया जाएगा।
स्टाम्प एवं टंकण संबंधित समस्त व्यय लीजधारी को व्यय करना होगा। उन्होंने बताया कि नमक उत्पादक लीजधारी को अनुबंध करने से पूर्व की समस्त बकाया राशि जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभागीय बकाया का भुगतान नहीं करने पर अनुबंध नहीं किया जाएगा।
उपखंड अधिकारी करेंगे नवीनीकरण अनुबंध नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से उपखंड अधिकारी बालोतरा को अधिकृत किया गया है। वे शिविर लगाकर अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण करवाएंगे। उनके मुताबिक नमक उत्पादक लीजधारी से विकास शुल्क, सतह शुल्क पूर्वानुसार प्रति वर्ष लीज राशि के साथ वसूल किए जाएंगे।