बाड़मेर

Rajasthan News: रविंद्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया जमानत का फैसला

रविन्द्र सिंह भाटी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपए के बेल बांड पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए।

बाड़मेरNov 18, 2024 / 09:13 pm

Suman Saurabh

शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपए के बेल बांड पर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। दरअसल, शिव विधायक भाटी के खिलाफ महामारी एवं आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले को लेकर भाटी लगातार सुनवाई से अनुपस्थित चल रहे थे। इस पर पुलिस ने रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रविन्द्र सिंह भाटी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।

अगस्त 2021 का है पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी व अन्य ने करीब 200 से 250 विद्यार्थियों के साथ उदयपुर जिला कलक्टर कार्यालय पर धरना दिया था। इस दौरान उन्होंने उस समय लागू धारा 144 का उल्लंघन किया था। इस पर भाटी के खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी एवं आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक भाटी लगातार कोर्ट की सुनवाई से अनुपस्थित रहे थे। इससे पहले भी सुनवाई पर कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपए के जुर्माने पर कोर्ट में उपस्थित होने का अवसर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भाटी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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