इस दौरान नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सड़कों एवं नालियों की सफाई करते हुए कचरा हटवाया। जिला कलक्टर के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, यूआईटी सचिव श्रवणसिंह राजावत, आयुक्त विजय प्रतापसिंह समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों एवं आमजन से सफाई व्यवस्था के बारे में समझाइश की। उन्होंने डस्टबिन रखने, कचरा इधर-उधर नहीं डालकर डस्टबिन अथवा निर्धारण संग्रहण स्थल पर डालने का अनुरोध किया। इस दौरान नगर परिषद की ओर से कचरा फैलाने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए।
नियमित होनी चाहिए मॉनिटरिंग
जिला कलक्टर टीना डाबी ने जिला कलक्टर कार्यालय में नवो बाड़मेर से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर सफाई अभियान में निरंतरता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को कचरा संग्रहण स्थल से कचरे का उठाव सुनिश्चित करवाने एवं पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन लगवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से नवो बाड़मेर अभियान को लेकर फीडबैक लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
दिखने लगा नवो बाड़मेर असर
बाड़मेर शहर में स्टेशन रोड़ समेत अन्य स्थानों पर नवो बाड़मेर अभियान का असर दिखने लगा है। स्टेशन रोड़ पर ठेलों को सड़क किनारे व्यवस्थित करने से सड़क मार्ग खुला होने से आमजन की आवाजाही एवं यातायात व्यवस्था में सुधार होने लगा है। वहीं टैंपों भी सड़क के एक तरफ किनारे पर खड़े करने से आमजन को खासी राहत मिली है। सड़क मार्ग पर सफाई व्यवस्था में खासा सुधार हुआ है। अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने कचरा संग्रहण के लिए डस्टबिन लगाए हैं।
नगर परिषद की आमजन से अपील
नगर परिषद आयुक्त विजय प्रतापसिंह ने आमजन से अपने घरों एवं दुकानों के बाहर कचरा नहीं डालने की अपील की है। उन्होंने दुकानदारों से दुकानों के बाहर कचरा पात्र रखने एवं घर-घर कचरा संग्रहण के लिए आने वाले वाहन में ही कचरा डालने का अनुरोध किया है। आम रास्तों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण, पॉलिथिन पर रोक की पालना एवं निराश्रित गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार मुख्य मार्गों पर दुकान का सामान बाहर रखा जाता है। इसके उपरांत दुकान में आने वाले ग्राहकों की ओर से अपने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी तरह प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करने से नालियां अवरूद्ध हो जाती है। उन्होंने बताया कि पालतू गायों को खुला नहीं छोड़े अन्यथा अभियान के दौरान कांजी हाउस अथवा नंदी गोशाला में भेज दिया जाएगा।
कचरा फैलाने पर पहले जुर्माना, फिर सीज की कार्रवाई
उन्होंने बताया कि कचरा फैलाने पर नगर परिषद की ओर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सामान जब्त किया जाएगा। साथ ही जुर्माने के तौर पर क्रमश: पहली बार 100, दूसरी बार 500 एवं तीसरी बार 1000 रुपए वसूले जाएंगे। इसके उपरांत परिसर को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।