रामनिवास व रघुनाथ विश्नोई पुत्र रिड़मलराम निवासी चौहटन आगोर ने 2007 में परिवाद पेश किया।
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प्रार्थीगण ने बताया कि रामनिवास ने सहारा इंडिया परिवार संस्था में सहारा इंडिया सेक्टर कार्यालय बाड़मेर की शाखा चौहटन में मासिक योजना के तहत 2003 में खाता खुलवाया था। उसका सड़क दुर्घटना में 2005 में निधन हो गया। इसके बाद जमा राशि मय ब्याज परिजन को मिल गई लेकिन योजना के तहत दुर्घटना बीमा योजना का प्रावधान था जिसकी राशि एक लाख रुपए नॉमिनी पत्नी सुशीला व पिता रघुनाथ विश्नोई को नहीं मिली। उन्होंने शाखा चौहटन से सम्पर्क किया तो मामला सहारा इंडिया के रिजनल कार्यालय जोधपुर भेजा गया जहां से जवाब आया कि विलम्ब होने से उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सकता। यह भी पढ़ें