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बाड़मेर में पकड़ी खेप, 10 हजार 450 किलो घी सीज

मामले का अनुसंधान करने पर पाया गया कि खाद्य कोराबारकर्ता ने गुरुवार को गुजरात व हरियाणा निर्मित घी का एक ट्रक गोदाम लेकर खाली करवाया गया। टीम ने पड़ताल कि तो पता चला कि खाद्य कारोबारकर्ता के पास गोदाम का एफएसएसआई लाइसेंस नहीं बना हुआ था।

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बाड़मेर में पकड़ी खेप, 10 हजार 450 किलो घी सीज

बाड़मेर में पकड़ी खेप, 10 हजार 450 किलो घी सीज

बाड़मेर शहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी व नकली घी की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व टीम ने कार्रवाई करते हुए गोदाम पर दबिश दी। टीम ने मौके से पांच से अधिक ब्रांड के हरिणाया व गुजरात निर्मित 10 हजार 490 किलो घी सीज किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मिलावटी घी की मुखबिर से सूचना मिलने पर रीको इंडस्ट्रीयल एरिया के एक गोदाम पर कार्रवाई अमल में लाई गई। अभिहित अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज के निर्देशन पर मामले का अनुसंधान करने पर पाया गया कि खाद्य कोराबारकर्ता ने गुरुवार को गुजरात व हरियाणा निर्मित घी का एक ट्रक गोदाम लेकर खाली करवाया गया। टीम ने पड़ताल कि तो पता चला कि खाद्य कारोबारकर्ता के पास गोदाम का एफएसएसआई लाइसेंस नहीं बना हुआ था। टीम को व्यापारी ने बताया कि कृषि उपज मण्डी में उसकी फर्म है। लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण बेचने के लिए घी को अन्य गोदाम में रखा गया।
नमूनों को जांच के लिए जोधपुर भेजा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार मिलावट का संदेह होने पर घी के नमूने लेकर बाकी घी को मौके पर सीज किया गया। साथ ही नमूनों को संग्रहित कर जांच के लिए जोधपुर प्रयोगशाला में भेजा गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
लगातार तीन बार नमूने अनसेफ पर लाइसेंस निरस्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,जयपुर आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर जिले में लगातार मिलावट का कार्य कर रहे खाद्य कारोबारकर्ताओं को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे खाद्य कारोबारी जिनकी फर्म से विभाग की ओर से खाद्य पदार्थो की जांच के लिए नमूने लिए तथा जिनके लगातार तीन बार जोधपुर पब्लिक हेल्थ प्रयोगशााला से रिपोर्ट में अनसेफ परिणाम आए है। ऐसे मिलावटखोर खाद्य कोराबारकर्ताओं के एफएसएसआई एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 164 तहत कार्रवाई कर उनके लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर सूचना जयपुर प्रेषित की जाएगी।