मामला संज्ञान में आने के बाद पंचायती राज विभाग के शासन सचिव सीईओ जिला परिषद को पत्र लिखा है कि पंचायत समिति गिड़ा के विकास अधिकारी ने कनिष्ठ तकनीकी सहायक को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन व पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने समेत कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो कि विभागीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। साथ ही लिखा है कि आदेशों की अवेहलना करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति गिड़ा के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर विभाग को अवगत करवाएं।
यह हुए थे आदेश
गिड़ा पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी ने अक्टूम्बर 2020 में नियम विरूद्ध कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता का पद रिक्त होने का हवाला देते हुए संवीदा पर कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक को योजनाओं के निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण व तकनीकी कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं कर सकते है।
यह है नियम
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने निर्माण कार्यो के मूल्यांकन जांच एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी के लिए संविदा पर कार्यरत (जेटीए/एसटीए) को किसी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं होगी। साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण- पत्र जारी के लिए अधिकृत नही होंगे।
– जांच करवा रहे है,
नियम विरूद्ध कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। तत्कालीन विकास अधिकारी ने आदेश जारी किए थे। पूरे प्रकरण की जांच करवा रहे है। – मोहनदान रतनु, सीईओ, जिला परिषद, बाड़मेर