जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ कर बिपरजॉय तूफान से होने वाली संभावित अतिवृष्टि व बाढ़ से बचाव व उपचार के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने संभावित अतिवृष्टि व बाढ़ को देखते हुए सबन्धित विभाग को बचाव व उपचार के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए आमजन से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करने तथा मोबाइल चिकित्सा दलों का गठन करने के निर्देश दिए। बाढ़ के दौरान तथा उसके उपरांत फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए दवा उपलब्ध करवाने को कहा। पुलिस विभाग को होमगार्ड एवं आर.ए.सी. की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियों को तैयार रखने, तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर, नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982-222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 पर फोन करें।
कलक्टर ने जारी की अपील
जिला कलक्टर ने संभावित चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर आमजन से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने मौसम विभाग की गाइडलाइन की अक्षरश: पालना करने को कहा है। विभाग ने जिले में 16 तथा 17 जून को रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जिले में भारी से अति भारी बारिश हो सकती हैं और 60-70 घंटे प्रति किमी की गति से तेज हवा चल सकती है। ऐसे में आमजन अत्यंत सावधानी बरतें। जिला प्रशासन के साथ पुलिस, नगर परिषद, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, जोधपुर डिस्कॉम, आदि सभी विभाग मुस्तैदी से क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर नागरिक जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम 02982-222226 से सम्पर्क कर सकते हैं।
यह तैयारियां करनी होगी
-बाढ़ या जलभराव की संभावना वाले स्थानों की पहचान
-जल निकासी के लिए पम्प सैट तैयार रखें
-प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में वायरलैस सैट, नाव, रक्षा पेटियों, टार्च की व्यवस्था
-पेयजल स्त्रोतों के क्लोरीफिकेशन की समुचित व्यवस्था के निर्देश
-राशन दुकानों पर गसामग्री के भण्डारण व वितरण की
-शहर की सड़कों की मरम्मत एवं नालों की सफाई
-प्रभावितों के लिए धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल पर अस्थायी ठहराव स्थान