जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश बाडमेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है। पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक भारतीय सीमा आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क से आसानी से सम्पर्क होने की आशंका है जिसके चलते धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है। पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक भारतीय सीमा आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क से आसानी से सम्पर्क होने की आशंका है जिसके चलते धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाही की जाएगी।