बाड़मेर। बायतु के बाटाडू में प्रस्तावित राजकीय कृषि महाविद्यालय के लिए 30 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की राजकीय स्वीकृति जारी की गई है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि बायतु तहसील की ग्राम पंचायत नया बाटाडू में गे.मू. गोचर में से 30 हेक्टेयर भूमि राजकीय काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम-7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किए जाने के उपरांत राजस्थान भू-राजस्व आवंटन नियम 1963 नियम-7 के तहत नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए कृषि विभाग को नि:शुल्क आवंटित करने तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति में ग्राम चौकडिय़ां की ढाणी तहसील पचपदरा में 30 हेक्टेयर भूमि को चारागाह में दर्ज किए जाने की राजकीय स्वीकृति जारी की गई है।
आवंटन के बाद जल्द शुरू होगा निर्माण
राजस्व मंत्री ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन के बाद भवन निर्माण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करवाया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जिले के युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। जिले के प्रथम कृषि महाविद्यालय से क्षेत्र की कृषि शिक्षा में एक नए युग का सूत्रपात होगा।
कृषि महाविद्यालय बाड़मेर की जरूरत
थार में कृषि कॉलेज नहीं होने पर यहां के विद्यार्थियों को कृषि विषय पढऩे के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब यहां कृषि कॉलेज खुलने के बाद बारहवीं के बाद छात्रों को स्थानीय स्तर पर पढऩे की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे थार में किसानी और कृषि को फायदा मिलेगा।
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