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बरेली

भाभी की हत्या में छात्र नेता समेत दो को 7 साल की सजा, जाने मामला

बिशारतगंज में दहेज के लिए की गई भाभी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है।

बरेलीDec 19, 2024 / 09:01 pm

Avanish Pandey

बरेली। बिशारतगंज में दहेज के लिए की गई भाभी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसमें महिला का जेठ छात्र नेता मुदित प्रताप और अरुण सिंह को आरोपी ठहराया गया है।

दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुरालिया

मुरादाबाद के थाना बनियाढेर गांव नगलाखामा के रहने वाले विजय पाल ने 27 जून 1999 में अपनी पुत्री ममता की शादी बिशारतगंज के अतरछेड़ी गांव के संजय पुत्र तिलक राम से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसके लिए कई बार विवाद हुआ और समझौता होने के बाद ससुराल वाले फिर से उनकी बेटी को विदा कर ले गए।

विवाह के दो साल बाद कर दी हत्या, शव को कर दिया था गायब

ममता का भाई 17 जून 2001 को अपनी बहन के घर पहुंचा तो घर में ताला लगा हुआ था। आसपास में जानकारी ली तो उसे पता लगा कि उसकी बहन की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है, और शव को आनन फानन में गायब कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई थी।

पीड़ित परिवार को 23 साल बाद मिला न्याय

2001 में दहेज के लिए की गई लड़की की हत्या के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। 23 साल बाद न्याय मिलने पर पीड़ित परिवार के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।

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