
बरेली। शहर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। संजय नगर होली चौराहा स्थित एक मकान में अवैध रूप से 79 एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण किया गया था।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की स्वीकृति के बाद बारादरी थाना में दो गैस एजेंसी संचालकों, एक स्थानीय व्यक्ति और डिलीवरी मैन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) नीरज सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर संजय नगर के एक घर में छापा मारा गया। घर के भीतर और बाहर खड़े ऑटो (UP 25 ET 3215) से कुल 79 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। इस मामले में अरुण कुमार, निवासी संजय नगर, जो उस मकान का मालिक है, के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था और उसने मकान के भूतल पर सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया था।
मामले में मैसर्स केहरी इंडेन ग्रामीण वितरक, ग्राम धिमरी (नवाबगंज) के संचालक, मैसर्स ओम अनंत गैस एजेंसी, भुता (फरीदपुर) के प्रोपराइटर और ग्राम धिमरी निवासी सोमपाल पुत्र भजनलाल, जो गैस सिलेंडरों को मौके पर डिलीवर कर रहा था, को भी नामजद किया गया है।
डिलीवरी मैन सोमपाल ने बयान में कहा कि वह एजेंसी स्वामी के निर्देश पर अरुण कुमार के घर सिलेंडर उतारने आया था।
पूर्ति विभाग के अनुसार, घनी आबादी के बीच इस तरह ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान का इस तरह के गैरकानूनी कार्य में उपयोग भी एक गंभीर मामला है।
जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने कहा कि जिले में कहीं भी गैस रिफिलिंग या अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी ऐसे मामलों की सूचना देने की अपील की है।
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Published on:
05 Apr 2025 08:36 am
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