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प्राइमरी स्कूल टीचर बनीं गैंगस्टर, हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिए गिरफ्तारी के आदेश, जानें मामला

डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड में मृतक की बहन विपर्णा गौड़ के कानूनी दांवपेंच के आगे आरोपियों की एक न चली। प्राइमरी स्कूल की टीचर कमलेश शर्मा के खिलाफ साधना शर्मा हत्याकांड में चार माह से गैर जमानती वारंट चल रहे थे। इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी।

बरेलीApr 30, 2024 / 08:54 pm

Avanish Pandey

बदायूं। डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड में मृतक की बहन विपर्णा गौड़ के कानूनी दांवपेंच के आगे आरोपियों की एक न चली। प्राइमरी स्कूल की टीचर कमलेश शर्मा के खिलाफ साधना शर्मा हत्याकांड में चार माह से गैर जमानती वारंट चल रहे थे। इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी। विपर्णा की पैरवी पर हाईकोर्ट ने बदायूं पुलिस की फटकार लगाते हुए एसएसपी को गैंगस्टर कमलेश शर्मा को 17 मई तक गिरफ्तार कर गैंगस्टर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
मई 2016 में की गई थी डीजीसी क्रिमिनल साधना शर्मा की हत्या

23 मई 2016 को बदायूं की डीजीसी क्रिमिनल साधना शर्मा की हत्या की टवेरा से कुचलकर हत्या की गई थी। मामले में मुख्य अभियुक्त पीसी शर्मा, उसकी पत्नी कमलेश शर्मा, उसके साले गिरीश मिश्रा, मृतका साधना शर्मा की बहन श्रद्धा गुप्ता, बहनोई श्रवण गुप्ता, सुपारी किलर मस्ताना उर्फ अब्दुल नबी, पिंटू उर्फ नरेंद्र, यासीन उर्फ बाबा, राजू उर्फ रियाज, इशरत तथा मोहब्बत उर्फ साजिद के नाम मुकदमे में खोले गए थे। 2017 में हत्यारोपियों पर गैंगस्टर लगा। इसमें आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। मुकदमे की वादी विपर्णा गौड़ की जबरदस्त पैरवी और हाईकोर्ट में रिट दायर करने के बाद श्रद्धा गुप्ता, श्रवण गुप्ता तथा कमलेश शर्मा के खिलाफ 2019 में गैंगस्टर लगाया गया।
गैंगस्टर निरस्त करने सुप्रीम कोर्ट तक गए आरोपी

हत्यारोपी श्रद्धा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट तक गैंगस्टर की एफआईआर निरस्त कराने की याचिका डाली, लेकिन याचिका को निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में आदेश पारित किया कि एक मुकदमे पर भी गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया जा सकता है। प्राइमरी स्कूल टीचर और मुख्य आरोपी की पत्नी कमलेश शर्मा ने हाईकोर्ट में गैंगेस्टर की एफआईआर निरस्त कराने का प्रार्थना दिया था। हाई कोर्ट ने विवेचकों को तीन माह में गैंगस्टर की विवेचना आठ अप्रैल 20 तक पूरी करने का आदेश दिया था। अलापुर थाने के विवेचक हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मामले को तीन साल 7 माह लटकाये रहे। इसके बाद गैंगेस्टर की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट निरस्त कराने कमलेश शर्मा हाईकोर्ट गईं। जिस पर विपर्णा गौड़ गैंगस्टर चार्जशीट निरस्त करने के विरोध में खुद बहस की। दोनों पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार ने याचिका खारिज कर एसएसपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

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