सीडीओ की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने की थी जांच
सीडीओ और राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई इस जांच में पुष्टि हुई कि जमीन पर कब्जा कर उसे बेचा गया और उस पर अवैध निर्माण हुआ। जांच के बाद, तहसील सदर के लेखपाल जय नरायन की शिकायत पर 15 फरवरी को बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट में वुडरो स्कूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष ऋषि वानी, उपाध्यक्ष गुल वानी, पुष्पा वानी, और बुखारपुरा निवासी फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ, उनके भाई शरीफ अहमद, नेतराम और उनके भाई द्वारिका समेत कुछ अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था।
सीलिंग, चकरोड और तालाब, धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा
जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि जगतपुर लाला बेगम में गाटा संख्या 350, 351, 367 और नवादा शेखान में गाटा संख्या 134 और 438 सीलिंग की जमीन है। इसमें गाटा संख्या 367 के 3589.89 वर्ग मीटर हिस्से पर कब्जा कर उसकी अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त की गई थी।
बुडरो स्कूल के मालिक को पुलिस ने दी क्लीन चिट
बारादरी पुलिस ने जांच के दौरान मोहम्मद आरिफ के भाई शरीफ अहमद और वुडरो स्कूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष ऋषि वानी को क्लीनचिट दी, जिसके चलते उनके नाम आरोप पत्र में शामिल नहीं किए गए। वहीं, द्वारिका प्रसाद के एक अन्य भाई ठाकुरदास को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। बारादरी इंस्पेक्टर अमित पांडे ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने अपनी जांच में प्रशासन की रिपोर्ट को शामिल किया और उसके आधार पर मोहम्मद आरिफ, पुष्पा वानी, गुल वानी, द्वारिका प्रसाद, नेतराम, और ठाकुरदास के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया है।