चुनाव आयोग के निर्देश पर डीएम बरेली रविंद्र कुमार ने बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जिले के अन्य सभी विधानसभा क्षेत्र में शराब, बीयर और भांग की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब के बार, सैन्य कैंटीन, सभी आबकारी की थोक, फुटकर दुकानें पांच मई शाम छह बजे से सात मई मतदान समाप्त होने तक और मतगणना के दिन चार जून को भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा चोरी छिपे और दुकानों की खिड़कियों और शटर उठाकर शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
पीलीभीत लोकसभा की बहेड़ी विधानसभा में दूसरे चरण में मतदान था। इस वजह से वहां 19 अप्रैल को शराब की दुकानें बंद थीं। सात मई को पीलीभीत और बहेड़ी छोड़कर मंडल की सभी विधानसभाओं में मतदान हो रहा है। ऐसे में शराब के शौकीन लोग बहेड़ी जाकर अपने शौक पूरे कर सकते हैं। लेकिन बहेड़ी से शराब लेकर बरेली नहीं आ सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। मतदान करने के अलावा घर से निकलने में परहेज करें। नहीं तो पुलिस कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं।