खाद्य सुरक्षा योजना में होगी सख्ती बारां. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अभियान चल रहा है। राशन वितरण में होने वाली गड़बडिय़ों को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों को नाम हटाने के लिए अभियान चलाया है।
इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक हटा सकते हैं। रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
ये परिवार होंगे अपात्र जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति, परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोडकऱ), उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर देना होगा। उपभोक्ताओं के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म को संबंधित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से नाम हटाए जा सकेंगे।