सोमवार को पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा पत्र लिखकर जिला कलक्टर को अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में जिले में हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, बाबा रामदेव जयन्ती, तेजादशमी, जलझुलनी एकादशी, बारावफात एवं अनन्त चतुर्दशी आदि त्योहार व पर्व मनाए जाएगें।
धार्मिक त्योहारों को देखते हुए आदेश किया जारी
उक्त त्योहारों, पर्वो के दौरान जिले में जुलूम झांकियां एवं शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। जिनमें अत्यधिक संख्या में जन समूह के एकत्रित होने की संभावना रहती है। जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी करवाए जाए। यह भी पढ़ें