विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण ङ्क्षसह ने बताया कि वर्ष 2020 में पीडि़ता के भाई ने इस आशय की रिपोर्ट अंता थाने में पेश की कि उसकी नाबालिग बहन जब सामान ले कर आ रही थी। इस दैरान आरोपी कुलदीप उसकी बहन को रोक कर कहीं ले गया। जहां पीडि़त के साथ यौन शोषण किया। रिपोर्ट पर अंता थाने ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। इसमें कुलदीप को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में प्रकरण विचारण के समय अभियोजन की ओर से कुल 18 गवाह पेश किए। इसमें कुलदीप को दोषी पाया गया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और अलग अलग धाराओं में राशि 55500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त गिरफ्तारी के समय से ही न्यायिक अभिरक्षा में था।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण ङ्क्षसह ने यह भी बताया कि पीडि़ता जुर्माने की राशि प्राप्त करने की अधिकरी है। साथ ही पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत पीडि़ता को 4 लाख रुपये अलग से देने की अनुशंसा की जाती है। यह •िाला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां द्वारा पीडि़ता को देने का निर्धारण किया जाएगा।