यह दी हिदायत
गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से तीनों जिलों के सरकारी-गैरसरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को जारी पत्र में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी प्रवेश नीति 2024-25 के अनुसार ही प्रवेश, ट्रांसफर पर प्रवेश और गैप के बाद एडमिशन आदि की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही बताया कि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न कारणों से विद्यार्थियों के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय दूसरे महाविद्यालयों में नियमित एडमिशन करा रहे हैं। इसे पूरी तरह नियम विरूद्ध बताते हुए हिदायत दी गई है कि किसी भी स्थिति में परीक्षा प्रारभ होने से ठीक पूर्व किसी भी तरह के महाविद्यालय परिवर्तन की चेष्टा नहीं की जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि विद्यार्थी के प्रवेश, स्थानांतरण आधार पर प्रवेश, पाठ्यक्रम अवधि में अंतराल आदि को लेकर प्रवेश नीति में सभी बिंदु स्पष्टत: उल्लेखित हैं। प्रवेश नीति के निर्धारित नियमानुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी पढ़ें
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महाविद्यालयों को करना होगा अक्षरश: पालना
महाविद्यालयों में एडमिशन, ट्रांसफर पर एडमिशन, गैप के बाद एडमिशन आदि के नियम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित हैं। उनका अक्षरश: पालना महाविद्यालयों को करना ही होगा। डॉ. मनोज पंड्या, परीक्षा प्रभारी जीजीटीयू यह भी पढ़ें