ससुराल में खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह पात्र
जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि यदि किसी महिला या बेटी का परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़ा था और अब उसकी शादी हो चुकी और ससुराल में खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह इसकी पात्र है। इसके लिए ई-मित्र से पंजीयन करना होगा। यह भी पढ़ें – शिक्षा विभाग का नई व्यवस्था, अब राजस्थान के हर स्कूल की बनेगी प्रोफाइल, आदेश जारी