scriptRajasthan News: राजस्थान के तीन जिलों में नवगठित चार नगरपालिकाएं निरस्त | Banswara News: | Patrika News
बांसवाड़ा

Rajasthan News: राजस्थान के तीन जिलों में नवगठित चार नगरपालिकाएं निरस्त

तीन जिलों की चार ग्राम पंचायतों को पूर्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सीमा से हटाया गया था। जिनको अब पुन: पंचायती राज विभाग में शामिल करने के आदेश जारी किए गए हैं।

बांसवाड़ाJun 26, 2024 / 05:27 pm

Santosh Trivedi

Rajasthan New District
घाटोल। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) ने आदेश जारी कर नव गठित नगरपालिकाओं को पुन: पंचायती राज विभाग की संस्थाओं की सीमा में शामिल करने के आदेश जारी किए।

शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने जारी आदेश में बताया कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की पूर्व जारी अधिसूचना के संबंध में नव गठित नगरपालिकाओं सलूंबर जिले की सेमारी, सराडा-चावंड, बांसवाड़ा जिले की घाटोल, डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिकाओं में पारित स्थगन आदेश प्रदान किए गए थे, जिसकी पालना में इन तीन जिलों की चार ग्राम पंचायतों को पूर्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सीमा से हटाया गया था।
जिनको अब पुन: पंचायती राज विभाग में शामिल करने के आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय डीबी सिविल राइट ने सीमलवाड़ा ब्लॉक के एक प्रार्थी की 22 फरवरी 2024 को दायर याचिका पर सीमलवाड़ा में नव सृजित चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका के संचालन पर नोटिस जारी कर 11 मार्च 2024 को सुनवाई का मौका दिया था।
उच्च न्यायालय के जज मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मुन्नुरी लक्ष्मण ने प्रार्थी मनोज पारगी पुत्र खेमराज पारगी के वाद पर 22 फरवरी 2024 को 2 सप्ताह का समय प्रदान कर राज्य सरकार के सचिव, निदेशक शहरी विकास विभाग, डूंगरपुर जिला कलक्टर एवं सीमलवाड़ा नगरपालिका आयुक्त (तहसीलदार सीमलवाड़ा)को नोटिस जारी कर राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा पर 6 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना में ट्राइबल एरिया में नगरपालिका घोषणा अधिनियम 2009 ,संविधान के अनुच्छेद 243 जेड सी के प्रावधान पर याचिका दायर की थी।

Hindi News/ Banswara / Rajasthan News: राजस्थान के तीन जिलों में नवगठित चार नगरपालिकाएं निरस्त

ट्रेंडिंग वीडियो